New Delhi News: एनसीपी नाम और चिन्ह के मामले पर सुनवाई फिर टली, अब 15 को सुनवाई
- विधायकों की अयोग्यता मामले पर गुरुवार को सुनवाई
- एनसीपी नाम और चिन्ह के मामले पर सुनवाई फिर टली
New Delhi News : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले पर सुनवाई फिर टल गई है। इस मामले में अब 15 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन यह मामला सुनवाई के लिए पहुंच नहीं सका और पीठ भी समय से पूर्व ही प्रशासनिक कार्य के चलते दोपहर तीन बजे ही अपने सीट से उठ गई। मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ शिंदे के मुताबिक सीट से उठने से पहले पीठ ने कहा कि आज जो मामले सूचीबद्ध थे और सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सके, उन मामलों पर 15 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। शिंदे ने बताया कि इस मामले की तारीख बदल भी सकती है और 15 अक्टूबर से पहले भी सुनवाई हो सकती है।
विधायकों की अयोग्यता मामले पर गुरुवार को सुनवाई
एनसीपी और शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर अब लंबे समय के बाद गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले इस मामले को सितंबर की 11 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उस दौरान टैक्स के मामले पर सुनवाई चल रही थी। लिहाजा यह मामला सुनवाई के लिए नहीं पहुंचा और मामले में सुनवाई को और दो दिन के लिए आगे बढा दी गई थी, लेकिन सितंबर में किसी भी तारीख को यह मामला सुनवाई के लिए नहीं रखा गा। अब गुरुवार को इस पर सुनवाई हो सकती है।