एकनाथ खडसे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 29 अगस्त तक टली
- पुणे के भोसरी जमीन का मामला
- याचिका में खडसे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता एकनाथ खडसे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। खडसे की याचिका पर 29 अगस्त तक के लिए टल गयी। खडसे पर राजस्व मंत्री रहने के दौरान पुणे के पास भोसरी में जमीन की खरीद में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था।
न्यायमूर्ति नितीन साम्ब्रे और न्यायमूर्ति राजेश पाटील की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की ओर से वकील मोहन टेकावडे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने खडसे के वकील मोहन टेकावडे से पूछा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ क्या मामला है? उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने 2016 में अपनी पत्नी मंदाकिनी खडसे और दामाद गिरीश चौधरी के नाम पर पुणे के भोसरी के एमआईडीसी इलाके में 3 एकड़ का प्लॉट खरीदा था। उस समय वह राजस्व मंत्री थे। उन्होंने यह प्लॉट 3 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। उन पर यह प्लाट खरीदते समय अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ भी मौजूद थे। खडसे के वकील ने खंडपीठ से मामले की सुनवाई के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त रखा है।