Mumbai News: डीजीपी को ठाणे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीआईडी जांच कराने का निर्देश
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया
- पुलिस अधिकारियों पर एक व्यापारी से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप
Mumbai News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को ठाणे के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ राज्य सीआईडी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रैंक के सक्षम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कर जांच कराने का निर्देश दिया है। ठाणे के कासारवडवली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों पर एक व्यापारी से इलेक्ट्रॉनिक सामान(एयर-कंडीशनर, वाटर कूलर, कंप्यूटर, एलईडी टीवी और प्रिंटर)मंगवा कर उसके बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप है।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति डॉ.नीला गोखले की पीठ के समक्ष व्यापारी नैनेश मणिलाल पंचाल की ओर से वकील सचिन थोरात की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति की पुलिस आयुक्त को एक शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। पीठ ने कहा कि सबसे पहले यह समझना कठिन है कि किसी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी निजी व्यक्ति से इतनी महंगी वस्तुएं कैसे ले सकते हैं? यदि आरोप सत्य हैं, तो आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता के वकील सचिन थोरात ने दावा किया कि उसने कासारवडवली पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से विशेष पुलिस अधिकारी को एयर-कंडीशनर, वाटर कूलर, कंप्यूटर, एलईडी टीवी और प्रिंटर की आपूर्ति की थी। उसने पैसे की मांग की, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया गया। बाद में उसके सामान वापस कर दिए गए थे, लेकिन इस कारण से उसे 4 लाख 24 हजार 900 रुपए का नुकसान हुआ। पीठ ने याचिकाकर्ता को 4 लाख 24 हजार 900 रुपए की राशि वापस लेने की भी अनुमति दी, जो पहले अदालत में जमा की गई थी।