स्वच्छता मुहिम: गंदगी करनेवालों से दंड वसूलेगी मनपा, स्वच्छ करने कठोर नियमावली बनाई गई
- मुंबई को स्वच्छ करने मनपा की कठोर नियमावली
- 100 रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक लगेगा जुर्माना
- क्लीनअप मार्शल को भी गलती करने पर देना होगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राजधानी में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान (डीप क्लीनिंग ड्राइव) के तहत मुंबई महानगरपालिका ने गंदगी करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए नियमावली बनाई है। इससे पहले क्लीन अप मार्शल की गुंडागर्दी को देखते हुए मनपा ने उनको भी जुर्माने के दायरे में लाया है। मुंबई शहर में गंदगी करने वालों पर इस नियमावली के तहत 200 रुपए से लेकर 20 हजार रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। तय इलाकों में गंदगी रोकने के लिए नियुक्त संस्थाओं को भी कार्रवाई के दायरे में लाया गया है।
शहर में कचरा फेंकने, थूकने से चारो ओर गंदगी का साम्राज्य रहता है। नालों में कचरा डालने के कारण मानसून में नाले जाम हो जाते हैं। इसके साथ ही सड़क किनारे डेब्रिज फेकने से गंदगी के साथ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सब पर रोक लगाने के लिए मनपा ने एक बार फिर अपने स्वच्छता नियमों को कड़ा कर नियमावली जारी की है। गंदगी करनेवालों पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए मनपा 24 विभागों में 778 क्लीनअप मार्शल नियुक्त कर रही है। इसके तहत संस्थाओं को 24 घंटे प्रत्येक वार्ड में 30 क्लीनअप मार्शल नियुक्त करना अनिवार्य।
गंदगी की तो लगेगा जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेकने, थूकने पर क्लीनअप मार्शल 200 रुपए से 1,000 रुपए तक दंड वसूल करेंगे। वसूले गए जुर्माने की आधी राशि मनपा और आधी संबंधित संस्था को दी जाएगी।
- सूखे और गीला कचरा अलग नहीं करने पर 100 रुपए दंड
- हानिकारक कचरा अलग नहीं करने पर 10,000 रुपए दंड
- जैविक कचरा वर्गीकरण नहीं करने पर 20,000 रुपए जुर्माना
- निर्माण कार्य के कचरे को अलग करके नहीं देने पर 20,000 रुपए जुर्माना
- दीवारों या सार्वजनिक स्थानों पर हैंड, बिल, बैनर, पोस्टर चिपकाने पर 500 रुपए से 5,000 रुपए जुर्माना
तब होगी क्लीन अप मार्शल पर कार्रवाई
- क्लीनअप मार्शल और सुपरवाइजर का बारहवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य
- संस्था के कार्यक्षेत्र में गंदगी पाई जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा, 20 प्रकरण होने पर जुर्माने की राशि बढ़ कर 2,000 हो जाएगी।
- संस्था या क्लीन अप मार्शल के खिलाफ शिकायत सही पाए जाने पर पहली बार 25,000 रुपए, दूसरी बार दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। चौथी बार शिकायत मिलने पर संस्था द्वारा जमा डिपॉजिट राशि 5 लाख जब्त कर ली जाएगी। पुलिस में शिकायत के आलावा उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
- मनपा 19 निजी सुरक्षा संस्थाओं को 24 विभागों में तैनात करेगी। 14 संस्थाओं ने स्वीकृति पत्र स्वीकार किया