बॉम्बे हाईकोर्ट: मुंबई पुलिस को लगाई फटकार, जब्त की गई 31 लक्जरी कारों को छोड़ने का दिया आदेश
- अदालत ने गणतंत्र दिवस जब्त की गई 31 लक्जरी कारों को छोड़ने का दिया आदेश
- पुलिस को हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश
- अदालत ने एफआईआर रद्द करने के लिए पुलिस को नोटिस भी किया जारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल पार्किंग से 31 लक्जरी कारों को जब्त करने को लेकर फटकार लगाई। अदालत ने जब्त सभी कारों को छोड़ने का आदेश देते हुए पुलिस से पूछा कि किस नियम के तहत लक्जरी कारों के खिलाफ कार्रवाई की गई? पुलिस को तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा गया है।न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को साहिल शब्बीर की ओर से सुदत्ता पाटिल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इवेंट और सोशल मीडिया कंपनी ने रैली का आयोजन किया था।
रैली में भाग लेने के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल पार्किंग में 31 लक्जरी कारें पार्क की गयी थी। उसमें बीएमडब्ल्यू, पोर्श, फेरारी, ऑडी, मर्सिडीज, लेम्बोर्गिनी, मैकलेरन और जगुआर शामिल थे। रैली निकाली नहीं गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा 23 जनवरी से 6 फरवरी तक जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन हो गया? पुलिस का दावा था कि रैली निकालने पर प्रतिबंध था।
गणतंत्र दिवस के दिन रैली को सुबह 6 बजे बीकेसी से जियो वर्ल्ड ड्राइव रवाना किया जाना था। इस रैली में 100 कारों के हिस्सा बनने की उम्मीद थी। इस लिए पुलिस ने बिना मंजूरी के इवेंट का आयोजन करने के लिए सभी कारों को जब्त कर लिया। पुलिस ने कार पहले जब्त की और बाद में इस मामले में कार मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील पोंडा की दलील को स्वीकार करते हुए पुलिस को सभी कारें छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को एफआईआर रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया गया है