Mumbai News: मेधा सोमैया मानहानि मामले में संजय राऊत को 15 दिन की सजा, अपील के लिए 30 दिन का समय

  • सेशन कोर्ट में अपील के लिए मिला 30 दिन का समय
  • मझगांव अदालत ने सुनाई सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-26 14:53 GMT

Mumbai News : मझगांव अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव) नेता संजय राऊत को 15 दिनों के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि न्यायाधीश आरती कुलकर्णी ने राऊत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि राऊत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानि जनक आरोप लगाए हैं। मेधा ने राऊत के खिलाफ अदालत से कार्रवाई की मांग की थी। राऊत ने आरोप लगाया था कि मेधा सोमैया और उनका गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) युवा प्रतिष्ठान शौचालय निर्माण में 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। राऊत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के लिए दोषी ठहराया गया और 15 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि राउत ने अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ मीडिया को दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए थे।

सेशन कोर्ट में अपील

सजा के फैसले पर संजय राऊत ने कहा कि मेधा के बारे में आरोप करने वाले वे अकेले नहीं हैं।उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी न्यायपालिका पर भरोसा है और वे जल्द ही सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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