Mumbai News: महाराष्ट्र के सरकारी कर्मियों को पेंशन योजना में शामिल होने मिलेगा विकल्प

  • केंद्र और राज्य सरकार की तीन पेंशन योजना में से किसी एक योजना का लेना होगा लाभ
  • सरकारी कर्मियों को पेंशन योजना में शामिल होने मिलेगा विकल्प

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-20 15:21 GMT

Mumbai News : प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू होने वाले महाराष्ट्र शासन के कर्मियों के लिए अब संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना और केंद्र सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने को मंजूरी दी है। इससे महाराष्ट्र के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना और केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना में से किसी एक योजना में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। इन दोनों योजनाओं में से किसी एक भी योजना में शामिल नहीं होने वाले कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना अपने आप लागू रहेगी। राज्य के वित्त विभाग ने पेंशन योजना लागू होने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से 24 अगस्त 2024 को घोषित एकीकृत पेंशन योजना को यथावत लागू किया गया है। जबकि राज्य सरकार की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 मार्च 2024 से लागू रहेगी।

राज्य की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने वाले इच्छुक कर्मियों को संबंधित कार्यालय प्रमुख को 31 मार्च 2025 तक अवगत कराना होगा। मगर राज्य की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का चयन करने वाले कर्मी यदि एकीकृत पेंशन योजना का लाभ लेना चाह रहे होंगे तो उन्हें 31 मार्च 2027 तक अथवा एकीकृत पेंशन योजना के दिशानिर्देश में उल्लेखित तारीख के दिन तक योजना में शामिल होने का विकल्प केवल एक बार मिल सकेगा। लेकिन उसके बाद संबंधित कर्मी राज्य की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ को लेकर कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। एकीकृत पेंशन योजना और राज्य की संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना में से किसी योजना का लाभ नहीं लेने वाले कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू मानी जाएगी।



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