Mumbai News: जया शेट्टी हत्याकांड मामले में गैंगस्टर छोटा राजन ने जमानत के लिए कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

  • अदालत ने सीबीआई को जारी किया नोटिस
  • 10 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-27 15:51 GMT

Mumbai News : गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन ने मई 2001 में दक्षिण मुंबई में होटल व्यवसायी जया सेसु शेट्टी की हत्या के मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)को नोटिस जारी किया है। विशेष अदालत ने शेट्टी हत्याकांड में राजन को आजीवन कारावास और 16 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 10 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एम.एम. साथये की पीठ के समक्ष छोटा राजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में विशेष अदालत के फैसले को रद्द करने और जमानत का अनुरोध किया गया है। पीठ ने शुक्रवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि होटल मालिक जया शेट्टी की हत्या का जघन्य अपराध संगठित अपराध सिंडिकेट के प्रमुख के रूप में आरोपी छोटा राजन के निर्देश पर किया गया था। सीबीआई ने विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका)अदालत में 28 फरवरी 2019 को राजन के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसमें हेमंत पुजारी को फरार दिखाया गया था।

राजन को अक्टूबर 2015 में इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राजन के खिलाफ दर्ज सभी 71 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी। इस मामले के अलावा राजन को 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या से संबंधित सीबीआई द्वारा जांच में 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा उसे जबरन वसूली और हत्या के प्रयास से संबंधित सीबीआई के तीन अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया था।

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