Mumbai News: टेलीविजन अभिनेत्री को चाकू मारने वाले व्यक्ति को 3 साल की कारावास की सजा

  • अभिनेत्री से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आया था दोषी
  • शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर अभिनेत्री पर किया गया था जानलेवा हमला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-29 16:07 GMT

Mumbai News : सेशन कोर्ट ने टीवी सीरियल अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर जानलेवा हमला करने वाले दोषी योगेश कुमार सिंह को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अभिनेत्री सोशल मीडिया के माध्यम से उसके संपर्क में आई। वह अभिनेत्री से खुद को एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश किया था। उसने 26 अक्टूबर 2020 अभिनेत्री द्वारा शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देने पर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसकी जान बच गई। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी सिंह को कठोर सजा की मांग करते हुए दलील दी कि अभिनेत्री सोशल मीडिया के माध्यम से सिंह के संपर्क में आई थी। सिंह ने खुद को एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश किया। मई और जून 2020 के बीच सिंह ने अभिनेत्री को एक संगीत वीडियो में अभिनय करने के बारे में उससे संपर्क किया। अभिनेत्री ने कई बार उसके कार्यालय में उससे मुलाकात की। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में काम के प्रति गंभीर नहीं है। दोषी सिंह अभिनेत्री रिश्ता बनाने और शादी पर जोर दे रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। जब अभिनेत्री सात बंगला से वर्सोवा की ओर जा रही थी, तब 26 अक्टूबर 2020 को रात 9 दोषी सिंह ने अभिनेत्री पर जानलेवा हमला किया। उसने अभिनेत्री के पेट, हाथ और पीठ पर वार किया और घटनास्थल से भाग गया। इसके बाद एक राहगीर ने अभिनेत्री को ऑटो रिक्शा में अस्पताल पहुंचाया था। वर्सोवा पुलिस ने सिंह 29 अक्टूबर 2020 को पालघर के पास एक अस्पताल से गिरफ्तार किया था।

आरोपी की ओर से वकील ने दावा किया कि अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। पीड़िता पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया था, जिसने उसकी कमर की थैली और अंगूठी छीनने का प्रयास किया था। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील खारिज करते हुए कहा कि यह असंभव है कि एक लुटेरा पीड़िता की पीठ पर हमला करेगा और उसके पेट पर गहरी चोट पहुंचाएगा। थैली और अंगूठी छीनने से हाथापाई के दौरान ऐसी चोट नहीं लग सकती हैं। हालांकि अदालत ने सजा तय करते समय आरोपी के प्रति नरमी बरती और कहा कि उसकी उम्र 32 साल है। उस पर पहले कोई अपराध नहीं है। इसलिए उसे तीन साल की जेल और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया

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