Mumbai News: प्राचीन-ऐतिहासिक इमारतों के नुकसान करने पर होगी दो साल की जेल, लाख रुपए का दंड

  • टेंभू उपसा सिंचाई योजना को अनिल बाबर का नाम
  • कोंकण और पुणे विभाग के लिए तैनात होगी एसडीआरएफ की दो कंपनी
  • गन्ना कटाई मजदूरों को दुर्घटना बीमा योजना
  • पुणे रिंग रोड परियोजना के कामों को मंजूरी
  • दौंड के सभागृह-नाट्यगृह के लिए सरकारी जमीन

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-04 15:50 GMT

Mumbai News : राज्य के प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों के नुकसान करने वालों को अब दो साल तक जेल की सजा हो सकती है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकती है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतों के नुकसान पर दो साल की जेल की सजा और एक लाख रुपए तक दंड़ का प्रावधान संबंधित कानून में करने के लिए मंजूरी दी है। ऐसे इमारतों को हानि पहुंचाने और उसकी पवित्रता भंग करने वालों पर अंकुश लगाया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल व अवशेष नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार केवल तीन महीने की जेल अथवा पांच हजार रुपए दंड अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। 1960 साल के दंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके मद्देनजर सरकार ने संबंधित कानून को अब कठोर बनाने का फैसला लिया है।

कोंकण और पुणे विभाग के लिए तैनात होगी एसडीआरएफ की दो कंपनी

कोंकण और पुणे विभाग के लिए प्रत्येक एक-एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की कंपनी स्थापित करने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कोंकण विभाग के लिए नवी मुंबई और पुणे विभाग के लिए दौंड में एसडीआरएफ की कंपनी तैनात होगी। प्रत्येक कंपनी में कुल चार टीम होगी। जिसमें से तीन टीम प्रत्येक आपदा के समय काम करेगी। इन दोनों कंपनियों के लिए 428 पदों को पुलिस महानिदेशालय के माध्यम सृजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार की तिजोरी पर 36 करोड़ रुपए भार पड़ेगा।

गन्ना कटाई मजदूरों को दुर्घटना बीमा योजना

राज्य के गन्ना कटाई मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने संत भगवान बाबा गन्ना कटाई दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से सभी गन्ना कटाई मजदूर, परिवहन कामगार और मुकादमों को झोपड़ी और बैलों की जोड़ी के लिए बीमा सुरक्षा दी जाएगी। चीनी कारखानों से गन्ना पराई पर हर साल प्रति मेट्रिक टन 10 रुपए मिलने वाली निधि से बीमा योजना के खर्च का वहन किया जाएगा। न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी के लिए बीमा कराया जाएगा।

पुणे रिंग रोड परियोजना के कामों को मंजूरी

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) के माध्यम से पुणे शहर के आसपास बनाए जाने वाले रिंग रोड परियोजना के कामों को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। पुणे रिंग रोड के पूर्वी हिस्से में ऊर्से से सोलू से सोरतापवाडी (पुणे-सोलापुर सड़क) के सड़क के 19 हजार 932 करोड़ 98 लाख रुपए और पुणे रिंग रोड के पश्चिम हिस्से में ऊर्से से वरवे सातारा रोड के लिए 22 हजार 778 करोड़ 5 लाख रुपए के कामों को संशोधित मान्यता प्रदान की गई है।

टेंभू उपसा सिंचाई योजना को अनिल बाबर का नाम

सांगली जिले की टेंभू उपसा (लिफ्ट) सिंचाई परियोजना के विस्तारित चरण को शिवसेना (शिंदे) के दिवंगत विधायक अनिल बाबर का नाम देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। विस्तारित टेंभू उपसा सिंचाई परियोजना चरण छह को अनिल बाबर का नाम दिया गया है।

दौंड के सभागृह-नाट्यगृह के लिए सरकारी जमीन

पुणे के दौंड में बनाए जाने वाले बहुउद्देशीय सभागृह के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दौंड नगरपंचायत को सभागृह व नाट्यगृह के लिए बिना मूल्य वर्ग-2 की 80 आर जमीन प्रदान की जाएगी। इस संबंध में दौंड नगर पंचायत ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था।


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