मां ने 3 साल 11 महीने के बच्चे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई गुहार

  • अदालत के आदेश के बावजूद भी ठाणे पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम
  • मां ने 3 साल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई गुहार

Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-24 11:19 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। एक मां ने अपने 3 साल 11 महीने के बच्चे के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। अदालत ने शुक्रवार को ठाणे पुलिस को तीन सप्ताह के अंदर ढूंढ कर लाने का निर्देश दिया है। इससे पहले अदालत के पिछले दो बार के आदेश के बावजूद पुलिस बच्चे को ढूंढ कर लाने में नाकाम रही। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वकील वैभव उगले की बच्चे की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने ठाणे पुलिस से पूछा कि बच्चे कहां है और उसे ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए गए? पुलिस की ओर से पेश हुई सरकारी वकील ने कहा कि बच्चा अभी नहीं मिला है। कासारवडवली पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने अदालत से और समय की मांग की. अदालत ने पुलिस को तीन सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता के वकील उगले ने कहा कि बच्चे को ढूंढने को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। अदालत ने 4 मई और 16 जुलाई को पुलिस को बच्चे को ढूंढ कर लाने का निर्देश दिया था। पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पिछले साल 27 दिसंबर को काम पर गयी थी और वह घर लौटी, तो 3 साल 11 महीने का उनका बेटा गायब है। उनके बच्चे के साथ पिता का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। उन्हें अपने पति पर बच्चा को ले जाने का अंदेशा है। याचिकाकर्ता ने कासारवडवली पुलिस स्टेशन में बच्चे के गायब होने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज किया और न ही बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। वह राज्य महिला आयोग में भी गुहार लगाई। जब किसी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। याचिकाकर्ता की शादी साल 2018 में पुणे निवासी के साथ हुई थी। पिछले एक साल ने उसके पति के साथ बन नहीं रही थी। इसलिए बच्चे को उस पर ले जाने का अंदेशा है।

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