बॉम्बे हाईकोर्ट: बेटे को मां से मिलवाया, अदालत से मिलने की लगाई थी गुहार

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेटे को उसकी मां से मिलवाया
  • बेटे ने मां से मिलने की गुहार लगाई थी
  • दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-04 15:26 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेटे को उसकी मां से मिलवाया। बेटे ने अदालत से मां सुनिता परशुराम नगोटनेकर से मिलने की गुहार लगाई थी। उसने याचिका दायर कर दावा किया कि उनकी मां को छोटे भाई देवेंद्र ने बंधक बना कर रखा है। उन्हें किसी से मिलने नहीं देता है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को संजय नागोटनेकर की ओर से वरिष्ठ वकील मोहन पिल्लई, वकील माधवी पिल्लई और वकील मिताली वर्मा की दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता मुंबई के प्रभादेवी में रहते हैं। उनकी 80 वर्षीय मां सुनिता महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित मुरूड में रहती हैं। उनका भाई देवेंद्र मां से मिलने नहीं देता है। उसने मां को बंधक बना कर रखा है। याचिकाकर्ता ने 18 जुलाई को अदालत में याचिका दायर कर मां से मिलने की इजाजत देने की मांग की। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रायगढ़ पुलिस को याचिकाकर्ता की मां से बातचीत लिखित में बयान सौंपने का निर्देश दिया था। रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को अदालत में याचिकाकर्ता की मां का बयान पेश किया। पुलिस की रिपोर्ट में मां ने याचिकाकर्ता से मिलने की इच्छा जतायी। इसके बाद अदालत ने मां से बड़े बेटे को मिलने देने का आदेश दिया।

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