सुप्रीम कोर्ट: मलिक की जमानत अवधि छह महीने और बढ़ाई, मनी लॉन्ड्रिग मामले के आरोपी है पूर्व मंत्री
- नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिग मामले के आरोपी है
- सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की जमानत अवधि छह महीने और बढ़ाई
- खराब स्वास्थ्य के कारण दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिग मामले के आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को खराब स्वास्थ्य के कारण दी गई अंतरिम जमानत की अवधि गुरुवार को छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अनापत्ति के बाद जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया है। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया कि अगर अदालत मलिक को दी गई अंतरिम जमानत को बढाने का फैसला करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
राजू ने अदालत से कहा कि मलिक के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत विस्तार दिया जा सकता है। इसके बाद पीठ ने मलिक को दी गई चिकित्सा आधार पर जमानत की अवधि बढाने का फैसला किया और मामले को छह महीने के बाद के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश किया। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी।