नियम सख्त: रियल एस्टेट एजेंट के लिए महारेरा सर्टिफिकेट अनिवार्य, बिना प्रमाण-पत्र सौदा कराने पर होगी करवाई
- डेवलपर्स को महारेरा की हिदायत-जनवरी के बाद केवल प्रमाणित एजेंटों की ही मदद लें
- बिना प्रमाण-पत्र सौदा कराने पर होगी करवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. रियल एस्टेट नियामक ने प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री से जुड़े एजेंटों के लिए महारेरा का प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया है। नियामक ने कहा है कि बिना प्रमाण-पत्र वाले एजेंटों ने सौदा कराया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महारेरा ने डेलवपर्स को सख्त हिदायत दी है कि अगले साल जनवरी से केवल प्रमाणित एजेंटों के साथ ही व्यवहार करें। महारेरा ने इसका प्रक्रिया तय की है। रियल एस्टेट एजेंट की परीक्षा पास करनी होती है। परीक्षा पास करने के बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद महारेरा प्रमाण-पत्र जारी करता है। बिना प्रमाण-पत्र लिए कोई एजेंट घरों की खरीद-बिक्री का सौदा कराएगा, तो नियामक की ओर से उसके खिलाफ कानून अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रमाण-पत्र के बिना पंजीकरण नहीं
महारेरा ने 1 नवंबर से पहले ट्रेनिंग पूरी करने का अल्टीमेटम जारी किया है। इसके बिना 1 नवंबर के बाद महारेरा में नए एजेंट के रूप में कोई पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं होगा। पुराने एजेंटों-संबंधित कर्मचारियों को भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और इसे 1 जनवरी से पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर महारेरा कार्रवाई करेगा।
बढ़ाई समय सीमा
महारेरा ने 10 जनवरी, 2023 के आदेश के तहत एजेंटों के नए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रशिक्षण लेना और निर्धारित प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया है। इसके मुताबिक नए पंजीकरणकर्ताओं को मई से पहले और कार्यरत एजेंटों को 1 सितंबर से पहले प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। कई डेवलपर्स और एजेंटों ने अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। यह समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। नए पंजीकरण या मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 1 नवंबर से पहले यह प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
राम दोतोंडे, मीडिया सलाहकार, महारेरा के मुताबिक रियल एस्टेट क्षेत्र में ‘एजेंट' घर खरीदारों और डेवलपर्स के बीच अहम कड़ी है। अक्सर ग्राहक पहले एजेंट के संपर्क में आते हैं। ग्राहकों को प्रोजेक्ट के संबंध में प्राथमिक जानकारी उनसे मिलती है। रेरा एक्ट में भी एजेंटों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।