मौत मामला: सुशांत राजपूत का पूर्व नौकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर रद्द
- सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को किया रद्द
- अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू नौकर थे
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू नौकर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अलावा इसे कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, एलओसी जारी करने के प्रारूप के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से बचने आशंका के संबंध में कारण बताया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सैमुअल मिरांडा की ओर से वकील लक्ष्मी रमन की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि एलओसी में पंजीकरण के अलावा एलओसी जारी करने के कारण को दर्शाते हुए कुछ भी अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया। खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि एलओसी जारी करने के लिए समेकित दिशानिर्देश हैं, उन समेकित दिशानिर्देशों के तहत भी एलओसी की समय-समय पर समीक्षा की जाने की उम्मीद है कि क्या इसे जारी रखने के लिए आधार मौजूद हैं, जो मिरांडा के मामले में नहीं किया गया था।
वकील लक्ष्मी रमन द्वारा दायर एलओसी को खारिज करने की मिरांडा की याचिका में कहा गया है कि उन्हें छुट्टियों के लिए विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है।
अदालत ने कहा कि एलओसी जारी रखने के लिए सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया था। इसके अलावा सीबीआई ने यह दिखाने के लिए अदालत के समक्ष कुछ भी नहीं रखा था कि उन्होंने एक वर्ष की समाप्ति के बाद एलओसी को जारी रखने या नवीनीकरण के लिए अनुरोध किया था। इसी मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जारी एलओसी को अदालत में रद्द कर दिया था।
14 जून 2020 को बांद्रा स्थित घर पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत हो गई थी। राजपूत के परिवार द्वारा चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ पटना में मामला दर्ज किया गया था। चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ जांच के लिए मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उस मामले में, सीबीआई ने मिरांडा को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया.