फैसला: लैला खान हत्याकांड रेयरेस्ट ऑफ दे रेयर केस, सौतेले पिता को मिली सजा ए मौत
- शव छुपाने-सबूत नष्ट करने में 7 साल का सजा
- 10 हजार का जुर्माना
- दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री लैला खान समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। अदालत ने टाक को लाश छुपाने और सबूत नष्ट करने के मामले में 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन बलवंत पवार ने परवेज टाक को सजा सुनाते हुए कहा कि आप (परवेज) के खिलाफ 6 लोगों की हत्या में आरोप साबित हुआ है। आपने जिस तरह का अपराध किया है, वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। आप को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध में में मौत की सजा सुनाई जाती है साथ ही आईपीसी की धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत 6 लोगों की लाश छुपाने और सबूत नष्ट करने के मामले में 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई जाती है। आपको अपील करने का अधिकार है।
परवेज के चेहरे पर था निराशा का भाव
सजा सुनाए जाने के दौरान कटघरे में खड़ेपरवेज के चेहरे पर निराशा का भाव था, लेकिन जब मौत की सजा सुनाई, तो उसके चेहरे का भाव सख्त हो गया। टाक कोर्ट से बाहर निकलकर अपनी तीन बेटियों संत्वना दी। इस दौरान टाक की पत्नीऔर उसके माता-पिता भी मौजूद थे।
सरकारी वकील ने की थी फांसी की सजा की मांग
पिछले दिनों विशेष सरकारी वकील पंकज रामचंद्र चव्हाण ने अदालत में दलील दी थी कि परवेज टाक ने अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां सेलिना और लैला के चार भाई-बहनों की बेरहमी से हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश को छुपा दिया। टाक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया है। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इसमें दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी।