एसपीसीए-डीपीसीए रिक्त पद मामला: गृह विभाग के संयुक्त सचिव ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की हलफनामा

  • प्राधिकरण के रिक्त पदों को भरने की चल रही प्रक्रिया की कही बात
  • सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-09 16:22 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य के गृह विभाग के संयुक्त सचिव राहुल विजय कुलकर्णी ने बांबे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि राज्य के संभागीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (डीपीसीए) में रिक्त 6 पदों को लोगों के बीच से सामाजिक व्यक्ति के चुनाव कर 10 नवंबर तक भर लिया जाएगा। जबकि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) के दो और डीपीसीए में 4 रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त पुलिस या सेवानिवृत्त सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की ओर से वकील यशोदीप देशमुख, वकील विनोद सांगवीकर और वैदेही देशमुख की दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई। पाटकर के वकील देशमुख ने दलील दी कि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) और संभागीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण (डीपीसीए) में कई पद रिक्त हैं, जिससे प्राधिकरण का कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। एसपीसीए और डीपीसीए में वेतन की असमानता की वजह से रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। जबकि गृह विभाग के संयुक्त सचिव कुलकर्णी के हलफनामा में दावा किया गया है कि एसपीसीए में 25 और डीसीपीए में 6 पद समेत 101 कर्मचारियों के पदों के लिए भर्ती नियम अभी तक नहीं बन पाए हैं।

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