शासनादेश: शिक्षक सेवकों के मानधन में 10 से 11 हजार रुपए तक बढ़ोतरी, 334 शिक्षक सेवकों को मिलेगा लाभ

  • अनुदानित आश्रम स्कूलों के 334 शिक्षक सेवकों को मिलेगा लाभ
  • प्राथमिक शिक्षक सेवक 6 हजार रुपए 16 हजार रुपए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-22 15:50 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने आदिवासी अनुदानित आश्रम स्कूलों के शिक्षक सेवकों के मानधन में बढ़ोतरी की है। अनुदानित आश्रम स्कूलों के प्राथमिक शिक्षक सेवकों को अब प्रति महीने 6 हजार रुपए के बजाय 16 हजार रुपए और माध्यमिक शिक्षक सेवकों को 8 हजार रुपए के बदले 18 हजार रुपए मानधन मिल सकेगा। जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवकों को 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। सोमवार को आदिवासी विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक इन शिक्षक सेवकों का मानधन 1 जनवरी 2023 से लागू माना जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाए जाने वाले अनुदानित आश्रम स्कूलों के शिक्षक सेवकों को बढ़े हुए मानधन का लाभ मिल सकेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के 556 अनुदानित आश्रमस्कूलों के कुल 334 शिक्षक सेवक लाभ पा सकेंगे। इससे पहले बीते 5 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल ने मानधन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग के शिक्षक सेवकों के तर्ज पर मानधन की राशि बढ़ाई है। इससे पहले राज्य में साल 2012 से शिक्षक सेवकों का मानधन नहीं बढ़ाया गया था। इससे मद्देनजर बाम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खडंपीठ ने चार साल में कम से कम एक बार मानधन बढ़ाने को कहा था। हाईकोर्ट ने शिक्षक सेवकों को 15 हजार रुपए से 20 हजार रुपए तक मानधन बढ़ाने का आदेश दिया था।

शिक्षक सेवकों का ऐसे बढ़ा मानधन

संवर्ग वर्तमान मानधन बढ़ा हुआ मानधन (प्रति महीने)

प्राथमिक शिक्षक सेवक 6 हजार रुपए 16 हजार रुपए

माध्यमिक शिक्षक सेवक 8 हजार रुपए 18 हजार रुपए

उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवक 9 हजार रुपए 20 हजार रुपए 

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