मुंबई: पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के ठिकानों पर आयकर की छापेमार कार्रवाई

  • एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में शर्मा आरोपी
  • आय से अधिक संपत्ति का मामले में राजन सालवी की पत्नी एवं बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-08 16:39 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आयकर विभाग (आईटी) ने उनके घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी को पूर्व विधायक और व्यवसायी से जोड़ कर देखा जा रहा है। एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में प्रदीप शर्मा आरोपी है। आयकर विभाग ने प्रदीप शर्मा के अंधेरी (पूर्व) स्थित घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारी उनके घर से मिली दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा इस समय सुप्रीम कोर्ट मिली मेडिकल पैरोल पर जेल से बाहर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शर्मा को 17 जून 2021 उद्योगपति मुकेश अंबानी के एंटीलिया आवास के बाहर स्कॉर्पियो कार मंर विस्फोटक और मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था. शर्मा पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के साथ बिल्डर एवं व्यवसायियों पर झूठे मामले दर्ज कर से करोड़ों रुपए रंगदारी वसूलने का आरोप है. सीआईडी एवं एसीबी में परमबीर सिंह के साथ उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज करायी गयी थी। उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त के पद से स्वेक्षिक सेवानिवृत्ति ली थी. वर्ष 2019 में वह शिवसेना के टिकट पर नालासोपारा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ था। 1983 बैच के पुलिस अधिकारी रहे शर्मा के नाम सबसे अधिक 113 गैंगस्टर का एनकाउंटर है। उन्हें कथित गैंगस्टर लखन भैया के 2010 में फर्जी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया था। उन पर लखन भैया मामले के गवाह की भी हत्या का आरोप था। हालांकि वह साल 2013 में इस मामले में सेशन कोर्ट से बरी हो गए थे। बाद में शर्मा को मुंबई पुलिस बल में बहाल कर लिया गया था। जब वह ठाणे के हफ्ता निरोधक दस्ते के प्रमुख थे, तो साल 2017 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था 

आय से अधिक संपत्ति का मामला - शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक राजन सालवी की पत्नी एवं बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक राजन सालवी की पत्नी अनुजा एवं बेटे शुभम ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राजन सालवी समेत उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को सालवी की पत्नी अनुजा और बेटे शुभम की ओर से वकील राहुल अरोटे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने उन्होंने दोनों के लिए अंतरिम राहत की मांग नहीं की। सरकारी वकील ने मुख्य सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर मौजूद नहीं रहने के कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। इसलिए पीठ ने याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी को रखी है। अग्रिम जमानत की याचिका में दलील दी गई है कि सालवी और उनके परिवार के खिलाफ नया मामला राजनीतिक कारणों से दायर किया गया है, क्योंकि इस साल चुनाव नजदीक आ रहे हैं।

राजन सालवी राजापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन बार विधायक हैं। वह शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से हैं।

एसीबी अधिकारियों का आरोप है कि राजन सालवी और उनके परिवार के पास अक्टूबर 2009 और 12 दिसंबर 2022 के बीच उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 3.5 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति है। सालवी की कुल संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 118 फीसदी अधिक है। पिछले दिनों एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक राजन सालवी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनके सात ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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