अमृता फडणवीस से धोखाधड़ी का मामला: हाईकोर्ट का सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
- स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देकर दायर की थी याचिका
- अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. हाईकोर्ट ने बुधवार को सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस से जुड़े इस मामले में अनिल जयसिंघानी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह जेल में बंद है। न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की एकल पीठ के समक्ष जयसिंघानी ने जमानत याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। याचिका में स्वास्थ्य समस्या और बुजुर्ग होने का हवाला दिया गया था। बता दें कि मालाबार हिल पुलिस ने 20 फरवरी को अनिल और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ अमृता फडणवीस से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कदम को जमानत नहीं
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना (उद्धव गुट) विधायक अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मकरंद कार्णिक की एकल पीठ के समक्ष सदानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कदम के वकील अमित देसाई और सुदीप पासबोला ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर ईडी के लिए पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने कदम की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि कदम के खिलाफ मामला पूरी तरह से सही है। कदम के खिलाफ दापोली पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज है।