सुप्रीम कोर्ट: उद्धव की याचिका पर सुनवाई टली, शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार का मामला

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Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-12 14:50 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इंकार करने को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। देश के मुख्य न्यायाधीश डाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आज यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन समय की कमी के कारण पीठ इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकी। पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पहले मामले की मेंटेबिलिटी के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

आज शाम जब पीठ उठने वाली थी तो उद्धव की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष यहां मौजूद है। इसलिए दूसरी तारीख नहीं लेनी चाहिए। अगर वे चाहें तो अपना जवाब दाखिल करना चाहिए, ताकि मामला जल्द सुलझ सके।

इस पर शिंदे गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि वर्तमान मामले को दो अलग-अलग अदालतों में एक साथ नहीं सुना जा सकता है, क्योंकि शिंदे गुट ने पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के उसी आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसे ध्यान में लेते हुए सीजेआई ने कहा कि मामले को जल्द सूचीबद्ध करेंगे और पहले याचिका की मेंटेबिलिटी पर विचार करेंगे।


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