मराठा आरक्षण मामला: कुनबी प्रमाण पत्र देने खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली, पिछली सुनवाई में मांगा था जवाब

  • पिछली सुनवाई मेंहाई कोर्ट ने सरकार से मांगा था जवाब
  • कुनबी प्रमाण पत्र देने खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

Bhaskar Hindi
Update: 2024-06-27 16:32 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। हाईकोर्ट में गुरुवार को मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह तक टल गई। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के संज्ञान में लाया कि मराठा समाज के लोगों को बड़ी संख्या में कुणबी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित होगा। इस परपिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ के समक्ष गुरुवार को ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगेश ससाने की ओर से वकील आशीष मिश्रा की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। जिन लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, वे ओबीसी समाज केआरक्षण को प्रभावित करेंगे। इस पर पीठ ने राज्य सरकार से हलफनामा दाखिल जवाब देने का निर्देश दिया था। सरकार की ओर से अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। पीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह रखी है। याचिका में मराठा समाज को कुणबी सर्टिफिकेट जारी करने पर तत्काल रोक लगाने और राज्य सरकार के 2004 के मराठा समाज के कुणबी होने को लेकर जारी परी पत्र (जी.आर) को चुनौती दी गई है।

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