संजय राउत की जमानत रद्द करने ईडी की याचिका पर सुनवाई 27 जून तक टली

  • अदालत ने ईडी को दलील 15 मिनट में पूरी करने के लिए कहा
  • ईडी के वकील ने जताई असमर्थता

Bhaskar Hindi
Update: 2023-06-15 16:14 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। गोरेगांव पत्रा चॉल मामले में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 27 जून के लिए टल गई है। ईडी ने राउत की जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में संजय राउत और प्रवीण राउत को पिछले साल 9 नवंबर जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई के एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को ईडी की याचिका सुनवाई के लिए आई। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह को अपनी दलील 15 मिनट में पूरी करने को कहा, तो उन्होंने असमर्थता जताई और कहा कि पूरा विषय रखने में समय लगेगा। राउत की ओर से अदालत में वकील अबाद पोंडा पेश हुए। अदालत दोनों पक्षों की राय पर सुनवाई की 27 जून को रखी है।

ईडी ने पत्रा चॉल घोटाले में पिछले साल 1 अगस्त को राउत को गिरफ्तार किया था। उन पर पत्रा चॉल घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए के हेराफेरी का आरोप है। वह 100 दिनों से अधिक समय तक आर्थर रोड जेल में बंद थे। ईडी ने अदालत में दाखिल आरोपपत्र में मुख्य आरोपी बनाया गया था. विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने राउत को जमानत दे दी थी।

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