पुलिस कर्मियों की विधवा पत्नी को पुनर्विवाह करने पर भी अब मिलेगी पेंशन
पुलिस कर्मियों की विधवा को पुनर्विवाह करने पर भी मिलेगी पेंशन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने नक्सली, आतंकी और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए गए अभियान में मृत हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विधवा पत्नी को अब पुनर्विवाह करने के बाद भी परिवार पेंशन का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार नक्सली और आंतकी कार्रवाई, डकैती, संगठित अपराध विरोधी अभियानों और आपातकालीन समय में मदद करते समय मृत हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी की विधवा पत्नी यदि पुनर्विवाह करती हैं तो उन्हें पुनर्विवाह के बाद ही पारिवारिक पेंशन का लाभ अब मिल सकेगा।
सरकार के अनुसार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौत होने पर विधवा पत्नी को परिवार पेंशन का लाभ मिलता है। पर शहीद की पत्नी के पुनर्विवाह करने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद कर दिया था। लेकिन दिवंगत अधिकारियों और कर्मचारियों की विधवा पत्नी ने सरकार से परिवार पेंशन शुरू करने की मांग की थी। इसके मद्देनजर सरकार ने विधवा पत्नी के पुनर्विवाह करने पर उन्हें परिवार पेंशन का लाभ लागू करने का फैसला लिया गया है।