Mumbai News: हीरा खरीद में लाखों की धोखाधड़ी, ज्वेलर्स को मुंबई सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
- एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज
- हीरे की घटिया क्वालिटी को लेकर दो ज्वेलर्स में था विवाद
Mumbai News : सेशन कोर्ट ने हीरे की खरीद में 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी में ज्वेलर्स ऋषभ पाहुजा को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने माना कि हीरे की घटिया क्वालिटी को लेकर दो ज्वेलर्स के बीच विवाद था। इसमें आपराधिक मामला नहीं बनता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.पी.त्रिभुवन के समक्ष वकील गणेश गुप्ता द्वारा खार के ज्वेलर्स ऋषभ पाहुजा की दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश त्रिभुवन ने कहा कि आरोपी का शिकायतकर्ता के साथ हीरो की गुणवत्ता को लेकर विवाद था। प्रथम दृष्टया यह हीरों की बिक्री और लेनदेन मामला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले के तथ्यों और आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे (आवेदक) अग्रिम जमानत दी जाती है।
ज्वेलर्स निमेश गोविंदभाई जिंजुवाडिया ने एल.टी.मार्ग पुलिस स्टेशन में खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि ज्वेलर्स ऋषभ पाहुजा ने 84 लाख 7 हजार 460 रुपए का हीरा लिया और उसका पैसे नहीं देकर उनके साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने पाहुजा के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। वह गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पाहुजा का दावा था कि ज्वेलर्स जिंजुवाडिया ने उसे अच्छी क्वालिटी का बताकर घटिया क्वालिटी का हीरा दिया। जिन ग्राहकों को हीरा दिया, उन्होंने इसकी शिकायत की। इस विवाद के कारण हीरे की बकाया रकम नहीं दी गयी।