फर्जी मुठभेड़ मामला: मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

  • फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवान कारावास की सजा
  • एनकाउंटर स्पेशालिस्ट शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-08 15:47 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अगले आदेश तक उन्हें आत्मसमर्पण करने से छूट दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 मार्च को शर्मा को वर्ष 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवान कारावास की सजा सुनाई थी। एनकाउंटर स्पेशालिस्ट शर्मा ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने से छूट दे दी। पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से जवाब भी मांगा है।

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