बॉम्बे हाईकोर्ट: ईडी ने पुणे में आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशकों की 9 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने का भेजा नोटिस
- बॉम्बे हाईकोर्ट से 15 दिनों की मिली राहत
- कंपनी ईडी के समक्ष 15 दिनों में कर सकती है अपील
- आईडीएफपीएल 38 करोड़ की हेराफेरी का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पुणे के आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशक रवि अय्यास्वामी रामसुब्रमण्यम और उनकी पत्नी मिनाक्षी की 9.77 करोड़ रुपए की संपत्ति 10 दिनों में जब्त करने का नोटिस भेजा है। बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें 15 दिनों की राहत मिली है। उन पर महाराष्ट्र के पुणे में आइस्ड डेसर्ट एंड फूड पार्लर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आईडीएफपीएल) में 38.68 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है।
न्यायमूर्ति जी.ए.सानप और न्यायमूर्ति मंजुशा अजय देशपांडे की अवकाश कालीन खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को रवि अय्यास्वामी रामसुब्रमण्यम और उनकी पत्नी मीनाक्षी की ओर से वकील स्वप्निल अंबुरे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील अंबुरे ने कहा कि आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशक रामसुब्रमण्यम किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। ईडी ने 8 नवंबर को उनकी संपत्ति जब्त करने की 10 दिनों की नोटिस भेजी। जबकि ईडी को कम से कम 45 दिनों का नोटिस भेजना चाहिए थे, जिससे वह दिल्ली स्थित ईडी के कार्यालय में जाकर अपील कर सकते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से तीन सप्ताह का समय देने की मांग की। ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील हितेन वेनगांवकर ने उन्हें तीन सप्ताह का समय देने का विरोध किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपील के लिए 15 दिनों का समय दिया है।
ईडी ने इस साल 16 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आइसक्रीम कंपनी के पूर्व निदेशक रवि अय्यास्वामी रामसुब्रमण्यम और उनकी पत्नी मीनाक्षी की 9.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। इन्हीं संपत्तियों को जब्त करने की नोटिस भेजी गयी है। पुणे की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आईडीएफपीएल से 38.68 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के लिए रवि अय्यास्वामी रामसुब्रमण्यम और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। ईडी इस मामले के आधार पर मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है।