पांच पायलटों से मांगा मुआवजा: अकासा एयरलाइन के पायलटों के इस्तीफे का विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा

  • अकासा एयरलाइन के पायलटों के इस्तीफे का विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा
  • कंपनी ने पांच पायलटों में प्रत्येक से मांगा 21 करोड़ का मुआवजा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-21 16:47 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. अकासा एयरलाइन कंपनी ने 6 महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी किए बिना इस्तीफा देने वाले पांच पायलटों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। कंपनी ने पांच पायलटों में से प्रत्येक से 21 करोड़ रुपए के मुआवजा की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को रखी गई है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एम.मोडक की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार को अकासा एयरलाइन कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि पांच पायलटों ने 6 महीने की अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी किए बिना अचानक कंपनी से इस्तीफा देकर बाहर चले गए। इससे पायलटों को अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपए और उड़ान रद्द करने के कारण एयरलाइन की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए प्रत्येक को 21 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गयी है।

जबकि पायलटों की ओर से दावा किया गया कि पार्टियों के बीच विवाद का कारण मुंबई के बाहर पैदा हुआ और इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ऐसे मामलों की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एयरलाइन कंपनी को कोई अन्य राहत मांगने से पहले मुंबई में अपना मुकदमा जारी रखने के लिए हाईकोर्ट के मूल पक्ष नियमों के खंड 12 के तहत पहले अदालत की अनुमति लेनी हो

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