नितिन देसाई आत्महत्या मामले में आरोपियों को आंतरिक संरक्षण देने से इनकार

12 सितंबर तक अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-07 15:52 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कला निर्देशक नितिन देसाई की आत्महत्या के मामले में आरोपियों को आंतरिक संरक्षण देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील की मांग पर सुनवाई 12 सितंबर के लिए टल गई। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राज कुमार बंसल और चेयरपर्सन रशेश शाह ने अपनी याचिका में एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति शालिनी देशमुख की खंडपीठ समक्ष गुरुवार राज कुमार बंसल और रशेश शाह की ओर से वकील अमित देसाई की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील अरुणा पई ने खंडपीठ से मामले की सुनवाई के लिए समय की मांग की। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 सितंबर को रखी है। इस दौरान वकील अमित देसाई और आबाद पोंडा ने याचिकाकर्ताओं के गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण का अनुरोध किया, लेकिन खंडपीठ ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

नितिन देसाई 2 अगस्त को कर्जत के पास रायगढ़ स्थित खालापुर में अपने एनडी स्टूडियो में मृत पाए गए थे। खालापुर पुलिस स्टेशन में शाह और बंसल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देसाई के परिवार का दावा है कि 2016 और 2018 के बीच एडलवाइस (एआरसी) से कर्ज लिया गया था और पुनर्भुगतान का कुछ हिस्सा चुकाया गया था। पुलिस ने 10 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।

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