मानहानि मामला : निचली अदालत के आदेश को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
- निचली अदालत के आदेश को चुनौती
- हाई कोर्ट पहुंचे राहुल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने शिकायतकर्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता राजेश कुंटे को नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी है। याचिका में गांधी ने दावा किया है कि 2021 में हाई कोर्ट की अन्य पीठ ने इसी तरह के कुंटे के अनुरोध को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति कोतवाल की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि बेहतर होगा कि वही पीठ गांधी की याचिका पर भी सुनवाई करे। भिवंडी कोर्ट ने इसी साल जून में कुंटे को नए दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी है। कुंटे का कहना है कि राहुल गांधी के निराधार आरोप से आरएसएस की बदनामी हुई है।