सेशन कोर्ट: दोषी परवेज टाक ने अदालत में लगाई इंसाफ की गुहार, सजा पर रखा फैसला सुरक्षित
- 24 मई को सुनाई जाएगी सजा
- दोषी परवेज टाक ने अदालत में लगाई इंसाफ की गुहार
- अभिनेत्री लैला खान की हत्या मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. सर मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारी। मेरी तीन बेटियां हैं। मुझे क्यों और कैसे फंसाया गया? यह नहीं पता। 12 साल से जेल में जिल्लत की जिंदगी जी रहा हूं। अदालत इंसाफ का मंदिर है और इस मंदिर से इंसाफ की गुहार लगाता हूं। मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या मामले में दोषी सौतेले पिता परवेज टाक ने मंगलवार को यह सेशन कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगायी।
अतिरिक्त न्यायाधीश सचिन बलवंत पवार ने दोषी परवेज टाक को कटघरे में बुलाया और पूछा कि वह सजा को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। इस पर परवेज ने कहा कि मैने छठवीं तक पढ़ाई की है। पिता के काम में हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। मैं 2010 से पहले कारपेंटर का काम करता था। मैं काफी गरीब इंसान हूं। फिल्मी लाइफ से उसका कोई लेना-देना नहीं है। मुझे घर से गिरफ्तार कर लाया गया। मैं समाज में रहने वाला इंसान हूं। मुझे नहीं पता कि क्यों और कैसे इस मामले में फंसा दिया गया। 12 साल जेल में बंद था, तो इस बीच तबीयत काफी खराब हो गई थी। एक साल तक जे.जे.अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मैं स्पाइन की बीमारी से जूझ रहा हूं। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी का काम करती है और उसे 5 हजार रुपए मिलता है। मेरी तीन बेटियां, पत्नी और माता-पिता निर्भर हैं। न्यायाधीश सचिन पवार ने कहा कि उन्हें सजा के खिलाफ अपील का अधिकार है।
दोषी परवेज टाक के वकील ने दलील दी कि लैला खान समेत उनके परिवार के 6 सदस्यों की हत्या के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर परवेज टाक को दोषी ठहराया गया है। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। फांसी या आजीवन कारावास की कठोर सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। विशेष सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने कहा कि 2011 में परवेज टाक, पत्नी शेलिना पटेल और लैला खान समेत परिवार के 6 सदस्यों के साथ नासिक जिले के इगतपुरी स्थित फार्म हाउस में गया और वहां अपने साथी शौकत के साथ मिल कर परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। इस मामले में शौकत अभी भी फरार है।