बॉम्बे हाईकोर्ट: विदेशी फल आयात करने वाली कंपनी को नहीं मिली राहत
- विदेश से नाशपाती का झांसा देकर ईरानी कीवी (फल) का आयात
- अदालत ने आयकर विभाग में आवेदन करने का दिया निर्देश
- आयकर विभाग ने न्यावा शेवा बंदरगाह में पड़ा है 90 हजार किलो कीवी और नाशपाती
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट से विदेशी से फल आयात करने वाली कंपनी को राहत नहीं मिली। अदालत ने कंपनी को आयकर विभाग में आवेदन करने का निर्देश दिया है। आयकर विभाग ने नवी मुंबई के न्यावा शेवा बंदरगाह पर मालवाहक जहाज से आए 90 हजार किलो कीवी और नाशपाती पकड़ा है। कंपनी ने चिली से 80 हजार किलो नाशपाती का आयात करने का दावा किया था, लेकिन आयकर विभाग की छानबीन में नाशपाती के साथ कीवी (फल) भी लाया गया है।
न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को एम.एस.फ्रूट एंड कंपनी की ओर से वकील सुजीत शाहू की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आयकर विभाग की ओर से पकड़े गए फल को जल्द से जल्द छोड़ने की मांग की गयी है। इस दौरान आयकर विभाग की ओर से पेश हुए वकील जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि आयकर विभाग नवी मुंबई के न्यावा शेवा बंदरगाह पर कंटेनर में 90 हजार किलो नाशपाती और कीवी फल पकड़ा। अधिकारियों ने जब आयात किए गए फल के कागजातों की जांच की, तो पाया गया कि कागजात में चिली देश से 80 हजार किलो नाशपाती के आयात की बात कही गयी है। जबकि कंटेनर से 90 हजार किलो नाशपाती के साथ कीवी बरामद हुआ। अंदेशा है कि कीवी इरान से लाई गई है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएएसएसएआई) से पकड़े गए फल ( कीवी और नाशपाती) जांच जरुरी है। फल के आयात में आयकर चोरी की गयी है। फल व्यापारी आयकर भर कर अपने आयात किए गए फल को छुड़वा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आयकर विभाग में आवेदन कर पकड़े गए फल को छोड़ने का आग्रह करना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता को 10 दिन का समय दिया गया है।