सीबीआई अदालत ने गैर आनुपातिक संपत्ति मामले में तीन को दोषी ठहराया
- गैर आनुपातिक संपत्ति मामला
- तीन को दोषी
- नागपुर की वेस्टर्न कोलफील्ड्स के तत्कालीन कर्मी को सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. गैर आनुपातिक संपत्ति रखने पर अलग-अलग मामलों में अदालत ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दो कर्मियों एवं एक निजी व्यक्ति को दोषी ठहराया।सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, नागपुर ने सिलेवाड़ा उप क्षेत्र, नागपुर में कार्यरत वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तत्कालीन कर्मी अज़ाज़ हुसैन सिद्दीकी को छः वर्ष की कठोर कारावास एवं 22.95 लाख रु. का जुर्माना एवं उनकी पत्नी साजिया बेगम को चार वर्ष की कठोर कारावास के साथ 4.50 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई है
सीबीआई ने अजाज़ हुसैन सिद्दीकी, तत्कालीन शूट-मैन, एबी इंकलाइन, सिलेवाड़ा, उप क्षेत्र, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के विरुद्ध फरवरी 2005 को मामला दर्ज किया था जिसमें आरोपी के पास अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर चल व अचल दोनों तरह की भारी संपत्ति रखने का आरोप था। जांच से पता चला कि अजाज़ हुसैन सिद्दीकी के नाम एवं उनकी पत्नी साजिया बेगम के नाम पर 17,71,324/- रु. की संपत्ति जमा की थी जो की उनके आय के ज्ञात स्रोतों से गैर आनुपातिक थी।
जांच के पश्चात दोनों आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2006 को विशेष न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया।
एक अन्य मामले में विशेष न्यायाधीश, नागपुर ने इरशाद हुसैन सिद्दीकी, तत्कालीन मैकेनिक फिटर, डब्ल्यूसीएल, नागपुर को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 13.65 लाख रु. के जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई ने इरशाद हुसैन सिद्दीकी, मैकेनिक फिटर, एबी इनक्लाइन, सिलेवाड़ा उप क्षेत्र, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के विरुद्ध नवंबर 2006 मामला दर्ज किया जिसमें मई 1996 से फरवरी 2005 की अवधि के दौरान आरोपी द्वारा भारी संपत्ति रखने का आरोप है। जांच से पता चला कि आरोपी के पास अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 10,77,367/- रु. की गैर आनुपातिक संपत्ति थी।
जांच के पश्चात, विशेष न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष आरोपी के विरुद्ध जनवरी 2008 को आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।