महाराष्ट्र सदन घोटाला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने छगन भुजबल और उनके परिजनों के खिलाफ जारी किया नोटिस

  • अंजली दमानिया ने छगन भुजबल और उनके परिजनों को डिस्चार्ज के खिलाफ दायर किया रिवीजन याचिका
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से भुजबल, उनके बेटे और भतीजे के खिलाफ जांच का अनुरोध

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-01 16:09 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राकांपा (अजीत गुट) नेता और खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे और समीर भुजबल की मुश्किलें बढ़ सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता अंजली दमानिया ने महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में छगन भुजबल और उनके परिजनों को सेशन कोर्ट के डिस्चार्ज को हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को रखी गई है।

न्यायमूर्ति एस.एम.मोडक की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को अंजली दमानिया की ओर से वकील मोहम्मद मेंहदी अब्दी की दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि सेशन कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में छगन भुजबल, उनके बेटे और समीर भुजबल को डिस्चार्ज किया जाना गलत था।

कोर्ट ने इस मामले के प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। यह एक बड़ा घोटाला है, जिसकी पहले जांच राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कर रही थी।

एसीबी ने भुजबल के बेटे और भतीजे, समीर और पंकज के साथ-साथ मामले के चार अन्य आरोपियों, संजय जोशी, तनवीर शेख, सत्येन केसरकर और राजेश धरप के खिलाफ जांच बंद कर दी थी और अदालत ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। भुजबल परिवार के अलावा इस मामले में 50 से अधिक लोग आरोपी हैं। पीठ ने इस मामले से जुड़े आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

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