संज्ञान: अवैध रेत खनन से हो सकता है बड़ा रेलवे हादसा

  • हजारों रेल यात्रियों की जा सकती है जान
  • मुंब्रा-दिवा के बीच रेलवे ट्रैक के पास अवैध रेत खनन से बॉम्बे हाई कोर्ट चिंतित

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-27 13:41 GMT

शीतला सिंह, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंब्रा-दिवा के बीच रेलवे ट्रैक के आस-पास अवैध रेत खनन को लेकर मध्य रेलवे और राज्य सरकार को फटकार कहा कि इससे रेलवे दुर्घटना होती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अदालत ने ठाणे के जिला अधिकारी के दायर हलफनामे पर नाराजगी जताई और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रेलवे के प्रबंधक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम छगनलाल चांडक की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को गणेश नीलकंठ पाटrल की ओर से वकील एस.जी.कुडले की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डा.बीरेंद्र सराफ पेश हुए। न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि इससे ट्रेन दुर्घटना होती है, तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। महाधिवक्ता सराफ ने ठाणे जिला अधिकारी के हलफनामा दायर करने की बात कही, तो खंडपीठ ने ठाणे के जिलाधिकारी के हलफनामे पर नाराजगी जताई और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

रेलवे की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में मुंब्रा-दिवा के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे और आस-पास रेत के खनन पर रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की, लेकिन खंडपीठ ने उन्हें रेलवे के प्रबंधक के हलफनामा के साथ रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। रेलवे के वकील ने कहा कि रेलवे के अधिकार क्षेत्र से बाहर रेत खनन हो रहा है। हालांकि खंडपीठ ने उनकी इस दलील को नहीं माना और कहा कि रेत खनन से ट्रेन दुर्घटना होने का सबसे अधिक खतरा है, ऐसे में रेलवे कैसे कह सकता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में रेत खनन नहीं हो रहा है।
जब इस साल मार्च में वन विभाग ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि मुंब्रा की खाड़ी में अवैध रेत खनन से मुंब्रा और दिवा के बीच ट्रैक के नीचे से मिट्‌टी कटती जा रही है, जिससे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। इस साल 9 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रेलवे के प्रबंधक को घटना स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने और ठाणे के जिला अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता पाटिल ने याचिका में मुंब्रा-दिवा के बीच अवैध रेत खनन बंद करने की मांग की है।
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