संज्ञान: अवैध रेत खनन से हो सकता है बड़ा रेलवे हादसा
- हजारों रेल यात्रियों की जा सकती है जान
- मुंब्रा-दिवा के बीच रेलवे ट्रैक के पास अवैध रेत खनन से बॉम्बे हाई कोर्ट चिंतित
शीतला सिंह, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंब्रा-दिवा के बीच रेलवे ट्रैक के आस-पास अवैध रेत खनन को लेकर मध्य रेलवे और राज्य सरकार को फटकार कहा कि इससे रेलवे दुर्घटना होती है और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अदालत ने ठाणे के जिला अधिकारी के दायर हलफनामे पर नाराजगी जताई और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और रेलवे के प्रबंधक को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम छगनलाल चांडक की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को गणेश नीलकंठ पाटrल की ओर से वकील एस.जी.कुडले की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डा.बीरेंद्र सराफ पेश हुए। न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि इससे ट्रेन दुर्घटना होती है, तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। महाधिवक्ता सराफ ने ठाणे जिला अधिकारी के हलफनामा दायर करने की बात कही, तो खंडपीठ ने ठाणे के जिलाधिकारी के हलफनामे पर नाराजगी जताई और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।