मुंबई: विशेष एनआईए अदालत में मालेगांव विस्फोट मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर हुई पेश

  • सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ठाकुर का बयान दर्ज
  • बुधवार को भी बयान होगा दर्ज
  • अदालत ने ठाकुर को पेश होने की दी थी चेतावनी

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-27 16:01 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में मंगलवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पेश हुई। अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत ठाकुर का बयान दर्ज किया।

 बुधवार को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया 

प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुधवार को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। विशेष न्यायाधीश ए.के.लाहोटी ने 22 फरवरी को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होने में विफल रहने पर आवश्यक कदम की चेतावनी दी थी। साध्वी ठाकुर ने बीमारी का भोपाल में इलाज होने का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी।

इस पर अदालत ने कहा था कि दवा चल रही है। इसलिए इस पर केवल आज ही विचार किया जा सकता है। उसके बाद 27 फरवरी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। वे मुंबई में इलाज करा सकती हैं।

 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा 

इस मामले में साध्वी ठाकुर समेत 11 आरोपी थे। इसमें 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और समीर कुलकर्णी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत दर्ज मामला दर्ज है।

29 सितंबर 2008 को मालेगांव विस्फोट में हुए 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।




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