एफडीए की कार्रवाई: सुपारी और पान की टपरीवाले बेच रहे जहर, 12 दुकानें सील- 14 गिरफ्तार

  • आईपीसी की धारा 328 (खाने में जहर) के तहत मामला दर्ज
  • गुटखा-पान मसाला की अवैध बिक्री रोकने एफडीए की कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-22 16:13 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शहर और उपनगरीय इलाकों में पान-सुपारी की दुकान-टपरीवाले ‘जहर’ बेच रहे हैं। राज्य के अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभाग ने मंगलवार को इन दुकानों से लाखों रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित सुपारी जब्त की। इस मामले में 12 दुकानें सील की गई हैं और 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ एफडीए ने भादवि की धारा 328 (खाने में जहर मिलाने) सहित अन्य धाराओं और एफएसएसएआई 2006 के कानून के प्रावधानों के तहत अलग-अलग पुलिस थानों में मामला दर्ज कराया है।

एफडीए के संयुक्त आयुक्त शैलेष आढाव ने बताया कि विभाग को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला की अवैध बिक्री की शिकायतें मिली थीं। इसके मद्देनजर एफडीए ने मुंबई पुलिस की मदद से 13 दुकानों पर छापा मार कर तलाशी ली। इन दुकानों-टपरी से गुटखा और पान मसालों के 63 नमूने एफडीए ने लिए हैं।

माफियाओं की तलाश में पुलिस

आढाव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराते समय एफडीए ने पुलिस को इन दुकानदारों को गुटखा सप्लाई करनेवाले माफियाओं पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। आढाव ने कहा कि गुटखा माफियाओं के तार अन्य राज्यों से जुड़े है।

क्या है धारा 328

धारा 328 के तहत ऐसे शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति के खाने या पेय में नशीला या जहरीला पदार्थ मिला दिया हो। इस कारण पीड़ित की जान को खतरा हो सकता है।

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