14 जून तक जिला और तहसील का नहीं बदलेगा औरंगाबाद नाम
- हाईकोर्ट में सरकार
- यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आश्वासन
- 14 जून तक जिला और तहसील का नहीं बदलेगा औरंगाबाद नाम
डिजिटल डेस्क, मुंबई। औरंगाबाद जिला और तहसील का नाम नहीं बदलने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बुधवार को महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार अगली सुनवाई 14 जून तक औरंगाबाद जिले और तहसील का नाम बदलने के लिए अधिसूचना जारी नहीं करेगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार और न्यायमूर्ति संदीप वी.मर्ने की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को औरंगाबाद जिले और तहसील के नाम नहीं बदलने की याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई 14 जून तक औरंगाबाद जिले और तहसील का नाम बदलने के लिए अधिसूचना जारी नहीं करेगी। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा था कि औरंगाबाद जिले और तहसील के नाम बदलने को लेकर आधिकारिक तौर पर सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद जिला और तहसील स्तर पर सरकारी कार्यालयों में औरंगाबाद नाम के बजाय संभाजीनगर नाम का उपयोग किया जा रहा है। अदालत ने सरकार के शिक्षण संस्थानों के लेटरहेड के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग, जल आपूर्ति विभाग, तहसील कार्यालय के सभी कार्यों में औरंगाबाद के नाम की जगह संभाजीनगर के इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया था। महाधिवक्ता डॉ.सराफ ने गवाही दी थी कि जब तक सरकार आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी नहीं करती है, तब औरंगाबाद की जगह जिला और तहसील में संभाजी नगर के नाम का उपयोग नहीं होगा।