अयोग्यता मामला: शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सुनवाई

  • विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किए हैं विशेष इंतजाम
  • अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष करेंगे सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-09-13 15:32 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में गुरुवार को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दोनों गुटों के 54 विधायकों को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनवाई के लिए बुलाया है। इस सुनवाई के लिए विधानसभा सचिवालय ने खास तैयारी की है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों ही गुटों के विधायकों को दोपहर 12 बजे सेंट्रल हॉल में मौजूद रहने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों गुटों के सभी विधायकों के अलग-अलग बयान दर्ज किए जाएंगे या फिर एक गुट के सभी विधायकों का एक साथ बयान दर्ज होगा।

विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दोनों गुटों के विधायकों को सेंट्रल हॉल में अलग-अलग जगह पर बैठाया जाएगा। इसके बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इस अधिकारी ने कहा कि विधायकों को उनकी पार्टी के संविधान से गुजरना होगा एवं बताना होगा कि जिस समय शिवसेना का विभाजन हुआ था उस समय कौन सी असली शिवसेना थी। सुनवाई के दौरान विधायक को अपने वकील को साथ लाने की अनुमति होगी। अगर विधायक जवाब नहीं दे पाता है तो उसका वकील विधानसभा अध्यक्ष के सवालों का जवाब दे सकेगा।

कानून के दायरे में होगी सुनवाई- राहुल नार्वेकर

राहुल नार्वेकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून के मुताबिक पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा एवं सभी विधायकों को जवाब देने का मौका भी दिया जाएगा। नार्वेकर ने कहा कि दोनों ही गुट यह तय कर लें कि विधायकों के लिखित जवाब सुनवाई के दौरान दिए जवाब से मेल खाते हों। अन्यथा जवाब में भिन्नता पाए जाने पर कोई दूसरा फैसला भी लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का ये आया था फैसला

गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करीब 4 महीने पहले आया था। जिसमें अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना ( दोनों गुटों) के सभी विधायकों को नोटिस जारी कर अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।

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