बॉम्बे हाईकोर्ट: मकोका मामले के एक आरोपी को मिली जमानत, आरोपी के खिलाफ नहीं मिले सबूत
- अदालत ने कहा-आरोपी के खिलाफ गैंग मेंबर होने का सबूत नहीं
- बॉम्बे हाई कोर्ट से मकोका मामले के आरोपी को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत बुक आरोपी तोहिद माजिद शेख को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गैंग मेंबर होने का सबूत नहीं है। उसके खिलाफ पहले के केवल एक ही मामला दर्ज था। न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की एकलपीठ के समक्ष वकील गणेश गुप्ता की ओर से दायर तोहिद माजिद शेख की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ एक अपराध दर्ज है, जो गैंग के किसी भी सदस्य के साथ आम नहीं है।
कोरोना काल के दौरान याचिकाकर्ता की भूमिका, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया उसके संगठित अपराध सिंडिकेट में शामिल होना बहस का विषय है।याचिकाकर्ता से पहले इस मामले के आरोपी सतेज उर्फ बाला सुरेश जमानत पर रिहा है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्तों के बराबर जमानत देने का पक्षधर हैं। उसे 19 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था। वह दो साल से अधिक समय से हिरासत में है।
जनवरी 2022 में आरोपी नितिन खेमा और सतेज पोकल उर्फ बाला समेत 6 आरोपियों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया था। इस हमले के दौरान याचिकाकर्ता भी मौजूद था। उसके खिलाफ महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया था। उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3 (4) के तहत भी कार्रवाई की गई।