बॉम्बे हाईकोर्ट: गौरक्षकों के डर से भागा कथित गोमांस तस्करी का आरोपी दो साल से गायब, पत्नी से लगाई गुहार

  • गौरक्षकों द्वारा आरोपी की हत्या किए जाने का अंदेशा
  • आरोपी की पत्नी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से लगाई गुहार
  • अदालत ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक से मांगा जांच रिपोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2024-04-11 15:46 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे में कथित वीफ तस्करी में गौरक्षकों के हत्थे चढ़ते-चढ़ते बचा ड्राइवर रफीक तांबोली दो साल से गायब हैं। उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। रफीक की पत्नी रेशमा तांबोली ने अपने पति का पता लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। अदालत ने इस मामले में पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी) की देखरेख में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम सी.चांडक की खंडपीठ के समक्ष रेशमा रफीक तांबोली की ओर से वरिष्ठ वकील एस.बी.तलेकर और माधवी अयप्पन की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील तलेकर ने दलील दी कि कुर्ला (पूर्व) में रहने वाली रेशमा के पति रफीक तांबोली 4 जून 2021 से गायब हैं। पुणे के दौंड पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गोमांस तस्करी का मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता के पति रफीक की गौरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने का अंदेशा है। इस मामले में पुणे के अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ के अध्यक्ष शिवशंकर राजेंद्र स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूछताछ की जानी चाहिए। रफीक मांस और मांस के उत्पाद की सप्लाई करने वाले गनी लाल के यहां रफीक तांबोली टेंपो चलाता था। उसके साथ क्लीनर के रूप में इमरान शेख रहता था। वह 4 जून 2021 को पुणे के इंदापुर स्थित कसाई मोहल्ला से टेंपो में कथित मांस लेकर पुणे-सोलापुर राजमार्ग से मुंबई के लिए आ रहा था।

अखिल भारतीय कृषि गौ सेवा संघ के अध्यक्ष शिवशंकर राजेंद्र स्वामी समेत गौरक्षकों ने रास्ते में उसके टेंपो के आने का इंतजार कर रहे थे। पुणे के दौंड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कार में सवार गौरक्षकों ने उसके (रफीक) टेंपो को रुकाया, तो वह टेंपो लेकर भागने लगाने लगा। वे कार से उसका पीछा करने लगे। पुलिस का दावा है कि टेंपो चालकर रफीक और उसका क्लीनर इमरान टेंपो छोड़ कर फरार हो गए।

इसके बाद इमरान अपने घर आ गया, लेकिन ड्राइवर रफीक घर नहीं आया। उसके बाद से ही रफीक गायब है। दौंड पुलिस ने रफीक और इमरान के खिलाफ गोमांस तस्करी का मामला दर्ज किया है। खंडपीठ ने पुणे ग्रामीण के एसपी को रफीक के गायब होने की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को रखी गई है।

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