धमकी देने का मामला: राकांपा पूर्व विधायक रमेश कदम के मामले में सभी गवाही पूरी, जल्द आ सकता फैसला

  • कदम के आर्थर जेल के जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का मामला
  • कोर्ट जल्द सुना सकता है फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-02 14:02 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व विधायक रमेश कदम के खिलाफ सभी गवाहों की गवाही पूरी हो गई। पिछले दिनों तत्कालीन जेल चिकित्सा अधिकारी राहुल घुले अदालत में अपने बयान से मुकर गया था। कदम पर आर्थर रोड जेल के जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप है।

रमेश कदम के खिलाफ मामले में गवाहों की गवाही पूरी

सेशन कोर्ट में शुक्रवार को रमेश कदम के खिलाफ मामले में गवाहों की गवाही पूरी हो गई। कदम के वकील ने अदालत में दलील दी कि जांच अधिकारी गलत पद्धति से जांच कर मामला दर्ज किया। ज्यादातर गवाहों ने अदालत में कदम के पक्ष में गवाही दी है। अदालत इस मामले में जल्द अपना फैसला सुना सकता है।

शिकायत जेल अधीक्षक भरत भोसले के लिखित निर्देश के अनुसार दर्ज की गई थी

पिछली सुनवाई के दौरान डॉ.राहुल घुले अपने बयान में कहा था कि शिकायत जेल अधीक्षक भरत भोसले के लिखित निर्देश के अनुसार दर्ज की गई थी। 24 फरवरी 2016 को अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडल में 300 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में बंद रहने के दौरान रमेश कदम पर जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप है। उस समय सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज पवार ने कदम के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराई थी 8 साल तक जेल में रहने के बाद इस समय कदम जमानत पर जेल से बाहर हैं। 

रमेश कदम पर जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप

24 फरवरी 2016 को अन्नाभाऊ साठे विकास महामंडल में 300 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में बंद रहने के दौरान रमेश कदम पर जेलर और डॉक्टर से गाली-गलौज एवं धमकी देने का आरोप है। उस समय सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज पवार ने कदम के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था। 8 साल तक जेल में रहने के बाद इस समय कदम जमानत पर जेल से बाहर हैं।


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