बॉम्बे हाईकोर्ट: माधवी ठाकरे समेत सभी 6 बार मालिकों को 7 जून तक जिलाधिकारी समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश
- पुणे के किशोर मामले में प्रतिक्रिया
- 6 बार एंड रेस्टोरेंट के आईएमएफएल लाइसेंस निलंबित करने का दावा
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की बहू माधवी ठाकरे समेत 6 बार मालिकों को जिलाधिकारी के पास अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि जिला अधिकारी और आबकारी विभाग के आयुक्त द्वारा पुणे के किशोर के मामले में प्रतिक्रिया स्वरूप माधवी ठाकरे समेत 6 बार मालिकों के भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के लाइसेंस को निलंबित किया गया।
उनका व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया है। न्यायमूर्ति एन.आर.बोरकर और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष माधवी ठाकरे की ओर से वकील वीना थडानी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने खंडपीठ को बताया कि जिला अधिकारी और आबकारी विभाग के आयुक्त ने बार मालिकों को उनके लाइसेंस निलंबित करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन वे उनके पास अपना पक्ष रखने के लिए नहीं गए।
सरकारी वकील द्वारा याचिकाकर्ता से जुड़े एक बार का अदालत को फोटो दिया, जिसमें बार के सुबह 4.30 बजे तक चल रहा था। जबकि याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दावा किया गया कि जिस दिन बार पर कार्रवाई की गई, उस दिन बार में रात को काम चल रहा था। इसी तरह कई बार खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि 7 जून को याचिकाकर्ता जिला अधिकारी के पास अपना पक्ष रखें। इसके बाद वे अदालत में आ सकते हैं।