बॉम्बे हाईकोर्ट: मानहानि मामले में अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत

  • अग्रिम याचिका पर 14 दिसंबर को दोबारा सुनवाई
  • गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत
  • मानहानि मामले में अभिनेता साहिल खान को राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2023-11-29 14:51 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि एक मामले में अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है। खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। अभिनेता साहिल खान को उनकी फिल्म 'स्टाइल' (2001) और 'एक्सक्यूज़ मी' (2003) के लिए जाना जाता है। न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार के समक्ष राजीव चव्हाण की ओर से दायर अभिनेता साहिल खान अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने चव्हाण को खान की ओर से भारत वापसी की तारीख बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अग्रिम जमानत याचिका पर 14 दिसंबर को दोबारा सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस ने साहिल खान और छह अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान), 34 (सामान्य इरादा) और आईटी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया है।

एफआईआर में एक प्रदर्शनी में जगह आवंटन को लेकर खान और कंपनी निदेशक के बीच विवाद की बात कही गई है। कथित तौर पर खान और अन्य लोग कंपनी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इंस्टाग्राम पर अपमानजनक और अश्लील सामग्री अपलोड करने में लगे हुए थे। कंपनी के निदेशक ने खान के खिलाफ धमकियों और दुर्व्यवहार की भी शिकायत की थी।

इस महीने की शुरुआत में दिंडोशी सत्र अदालत ने खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि अन्य को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी गई थी। अस्वीकृति के बाद खान ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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