फडणवीस धमकी मामला: आरोपी किंचक नवले और योगेश सावंत को मिली जमानत, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का फैसला
- बांद्रा में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला
- आरोपी किंचक नवले और योगेश सावंत को मिली जमानत
- उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धमकी का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जान से मारने की धमकी वाले वीडियो के मामले में गिरफ्तार आरोपी किंचक नवले और योगेश सावंत को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। सांताक्रुज पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने सावंत के खिलाफ सेशन कोर्ट के पुलिस हिरासत देने के फैसले को रद्द कर दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट की पार्टी के सोशल मीडिया सेल के उपाध्यक्ष योगेश सावंत ने अपने एक्स हैंडल के जरिए उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को धमकी देने का वीडियो वायरल किया था। सावंत द्वारा संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद युवा सेना के अक्षय पनवेलकर ने सांताक्रुज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई की। उसके आधार पर पुलिस ने 29 फरवरी को सावंत को गिरफ्तार किया था।
इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी किंचक नवले सतारा से गिरफ्तार किया था। पुलिस बांद्रा कोर्ट में दलील दी थी कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल है? किसके कहने पर उसने महत्वपूर्ण लोगों को जान से मारने की धमकी दी और किसके कहने पर उसने वीडियो अपलोड कर वायरल किया? इसकी जांच के लिए उनकी पुलिस हिरासत में ले गई थी। कोर्ट ने उन्हें पहले पुलिस हिरासत में भेजा था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुरुवार को कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी।