कार्डिलिया क्रूज मामला: समीर वानखेडे के खिलाफ ईडी ने किया मामला दर्ज, मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई
- आर्यन खान को छोड़ने की एवज में शाहरुख से मांगी थी 25 करोड़ की रिश्वत
- वानखेडे ने ईडी कार्रवाई को बताया बदले की भावना से प्रेरित
- समीर वानखेडे समेत तीन अधिकारियों से पूछताछ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉंड्रिंग) कानून के तहत मामला दर्ज किया है। यह प्रकरण सीबीआई में दर्ज रिश्वत मांगने के मामले से संबद्ध है। इस मामले में ईडी ने पूछताछ भी शुरू कर दी है, जिसमें अगले सप्ताह समीर वानखेडे समेत तीन अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है।
कार्डिलिया क्रूज मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे को बरी करने की एवज में कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप समीर वानखेडे समेत चार लोगों पर लगा था। इसमें मई 2023 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। वानखेडे पर इस प्रकरण में 50 लाख रुपए की पहली किश्त लेने का आरोप है। इसी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अब ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में एनसीबी के कुछ पूर्व अधिकारियों को भी तलब किया गया है। सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेवा के 2008 बैच के अधिकारी वानखेडे ने ईडी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
ईडी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका : समीर वानखेडे ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दावा किया कि उनके द्वारा एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद ‘बदले की भावना से’ यह मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता करण जैन, स्नेहा सनप और आदित्य तड़गे के माध्यम से 6 फरवरी को दायर याचिका में ईडी के मामले को रद्द करने और उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। सीबीआई और ईडी के खिलाफ वानखेडे की याचिकाएं सुनवाई के लिए 15 फरवरी को न्यायमूर्ति पी.डी. नाइक की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश की जा सकती है।