अदालत: सेशन कोर्ट से 2015 के मालवणी जहरीली शराब कांड में 4 आरोपी दोषी करार, 10 बरी
- अदालत ने 10 आरोपियों को किया बरी
- 6 मई को दोषियों को सुनवाई जा सकती है सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट ने मालवणी जहरीली शराब कांड में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जबकि अदालत ने 10 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत 6 मई को दोषियों को सजा सुना सकता है। साल 2015 में हुए मालवणी जहरीली शराब कांड में 106 लोगों की मौत हुए थी और 76 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे। सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वप्निल तौशिकर ने सोमवार को आरोपी राजू तपकर, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डिमेलो और मंसूर खान को भारतीय दंड संहिता और बॉम्बे निषेध अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और अन्य प्रासंगिक आरोपों में दोषी पाया। अदालत 6 मई को सजा पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनेगी और उसके बाद उनके खिलाफ सजा सुनाएगी। न्यायाधीश नौशिकर ने आदेश में कहा कि इस दुखद घटना में 106 लोगों की मौत हो गई थी। इस वारदात में 75 लोग घायल हो गए, जिनके आंखों की रोशनी को नुकसान हुआ था। जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि सभी आरोपी आपराधिक साजिश में शामिल थे। अदालत ने माना कि 240 गवाहों की जांच साक्ष्य की स्पष्ट श्रृंखला को परिभाषित नहीं करती है। अभियोजन पक्ष आपराधिक साजिश में सभी आरोपियों की संलिप्तता साबित करने में विफल रहा। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत बताया कि राज्य में मिलावटी अवैध शराब के सेवन से 106 लोगों की मौत हो गई। यह पिछले मामले की एक कड़ी है। पिछले दो दशकों में केवल एक या दो ऐसी वारदात हुई है। अभियोजन पक्ष ने एक गवाह से पूछताछ की थी, जिसने तपकर को जहरीली शराब बेचने में मदद की थी। जबकि मामले में कुछ अन्य गवाहों ने आरोपी व्यक्तियों में से एक अड्डे पर शराब का सेवन किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़ितों में से एक का मृत्यु पूर्व बयान और त्रासदी में अपनी आंखों की रोशनी खोने वाले पीड़ितों का बयान भी पेश किया था. इस मामले में 16 आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जबकि एक अभी भी फरार है।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक रूप से हत्या, हत्या का प्रयास और गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप तय किया था। शराब कांड का मास्टर माइंड मंसूर खान उर्फ आतिक उर्फ राहुल था, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। जबकि अदालत ने आरोपी लीलाधर पटेल के खिलाफ जालसाजी के आरोप भी तय किए थे. आरोपी पटेल ने फर्जी तरीके से एक प्रकार की स्याही हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे, जिसे अवैध शराब में भी मिलाया जाता था। मालवणी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 326, 328, 114, 109 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में राजू तपकर उर्फ लंगड़ा, गौतम अराडे, डोनाल्ड पटेल, फ्रांसिस डी'मेलो, सलीमुद्दीन शेख उर्फ जेंटल, ममता राठौड़, एग्नेस ग्रासिस, मंसूर खान उर्फ आतिक उर्फ राहुल, किशोर पटेल, प्रकाश भाई उर्फ लाला उर्फ गुरु भाई पटेल, लीलाधर पटेल, गीता उर्फ सिमरन सैय्यद, सुभाष गिरी और भरत भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ आरोपियों के खिलाफ 13760 पन्नों के आरोप पत्र दायर किए थे।