बॉम्बे हाईकोर्ट: रेप की शिकार 27 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की मिली इजाजत
- नाबालिग सरकारी अस्पताल में भर्ती
- गर्भपात की बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली इजाजत
डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को सतारा की दुराचार की शिकार 27 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की इजाजत दे दी। नाबालिग को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष नाबालिग लड़की की ओर से वकील ध्रूति कपाड़िया की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील ध्रूति कपाड़िया ने खंडपीठ को बताया कि दुराचार की शिकार 17 वर्षीय नाबालिग को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। नाबालिग 27 सप्ताह की गर्भवती है। वह बच्चा नहीं चाहती है। उसे गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए। खंडपीठ ने नाबालिग के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे गर्भपात कराने की इजाजत दे दी।
याचिकाकर्ता की वकील कपाड़िया ने बताया कि 24 सप्ताह के बाद गर्भवती महिला को बिना अदालत की इजाजत के कोई डाक्टर गर्भपात नहीं करता है। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से 27 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग के गर्भपात की इजाजत मांगी थी। अदालत से उन्हें इसकी इजाजत मिल गयी।