हाईकोर्ट: राज्य के 22 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल मालिकों ने डीसी नियम में बदलाव के लिए लगाई गुहार
- हॉल की जगह डेवलप कर दूसरा व्यवसाय करना चाहते हैं मालिक
- 22 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल मालिकों की गुहार
डिजिटल डेस्क, मुंबई. पुणे और कोल्हापुर समेत राज्य भर के 22 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल मालिकों ने राज्य सरकार की विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में दावा किया गया है कि नए डीसी रूल से सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल मालिकों का हित प्रभावित हो रहा है। इस कारण घाटे में चल रहे सिनेमाहॉल मालिक अन्य व्यवसाय नहीं शुरू कर पा रहे हैं। सिनेमा हॉल मालिकों की ओर से वकील प्रथमेश भरगुडे ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाता की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अनिल अंतुरकर ने दलील दी कि मल्टीप्लेक्स और ओटीपी जैसे प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल से लोगों का मोह भंग हो गया है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा या तो भारी घाटे में चल रहे हैं या बंद हो गए हैं। सिनेमा मालिकों को बंद पड़े सिनेमा हॉल की जगह को डेवलप कर दूसरा व्यवसाय करने का अधिकार है। राज्य सरकार का डीसी रूल इसकी अनुमति नहीं देता है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे।
डीसी रूल जटिल
सिनेमा ओनर्स एग्जिबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओईएआई) के पूर्व अध्यक्ष दीपक कुदाले ने कहा कि डीसी रूल जटिल है। इसके मुताबिक महानगरपालिका और नगरपालिका समेत ग्राम पंचायत क्षेत्र में चलने वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की जगह का विकास करते समय सिनेमा हॉल के लिए एक तिहाई हिस्सा सुरक्षित रखना होगा।
सरकार से नहीं मिली राहत
पुणे एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिलीप निकम ने कहा कि राज्य के कई सिनेमाघर वर्षों से बंद हैं। मालिक उस स्थान पर कोई अन्य व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते हैं। खर्च चलाना मुश्किल है। सरकार से राहत नहीं मिली तब हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।