एनआईए: 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामला, विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को लगाई फटकार
- मालेगांव बम विस्फोट मामला
- विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लगाई फटकार
- एनआईए से मांगी ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान बार-बार अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फटकार लगाई है। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट मांगा है। विशेष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में परेशानी आ रही है। ठाकुर ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार-बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है।
अब अदालत ने एनआईए को 8 अप्रैल तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। ठाकुर को स्वस्थ्य आधार पर इस मामले में जमानत दी गई थी। जबकि उन्हें अक्सर क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते देखा गया है। पहले भी अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने अदालत जाना छोड़ दिया था, लेकिन उसी दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थीं।
11 मार्च को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए अदालत ने यह विशेष रूप से निर्देशित दिया था कि आरोपी ठाकुर उनके अंतिम आवेदन पर विचार करते समय मेडिकल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित रहें। उस निर्देशों के बावजूद न तो वह मौजूद हैं और न ही मूल मेडिकल प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर पेश किया गया है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। इस मामले में ठाकुर मुख्य आरोपियों में से एक हैं।